ANTI RAGGING

Anti Ragging

कॉलेज में एंटी रैगिंग (Anti-Ragging) के नियम छात्रों को सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यहां पर एंटी रैगिंग से जुड़े मुख्य नियम और उनके प्रावधान हिंदी में दिए गए हैं:

एंटी रैगिंग के मुख्य नियम

रैगिंग की परिभाषा

  • रैगिंग का मतलब नए या जूनियर छात्रों को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना है। इसमें अपमानजनक, हिंसक, या अमानवीय व्यवहार शामिल होता है।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

  • किसी भी प्रकार की रैगिंग कॉलेज परिसर, कक्षा, या कॉलेज की किसी भी गतिविधि के दौरान प्रतिबंधित है।

सजा का प्रावधान

  • रैगिंग में शामिल पाए जाने पर निम्नलिखित दंड हो सकते हैं:
    • कॉलेज से निलंबन (Suspension)।
    • स्थायी निष्कासन (Expulsion)।
    • प्रवेश रद्द करना।
    • कानूनी कार्यवाही और जेल की सजा।

शिकायत और हेल्पलाइन

  • रैगिंग की शिकायत करने के लिए ईमेल और कॉलेज में शिकायत बॉक्स पर शिकायत कर सकते हैं।
  • शिकायत गोपनीय रखी जाएगी और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

सतर्कता समिति

  • कॉलेज में एक एंटी रैगिंग समिति और स्क्वॉड बनाए जाते हैं जो छात्रों की समस्याओं पर नज़र रखते हैं।
  • छात्रों को इन समितियों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

अभिभावकों और छात्रों को जागरूक करना

  • नए छात्रों और उनके अभिभावकों को रैगिंग के नियमों और दंड के बारे में जानकारी दी जाती है।
  • कॉलेज प्रवेश के समय एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरवाया जाता है।

रैगिंग रोकने के प्रयास

  • कॉलेज प्रशासन छात्रों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देता है।
  • सीनियर छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम और काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जाता है।

कानूनी प्रावधान

  • रैगिंग के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294, 323, 506, और अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
  • ‘रैगिंग निषेध अधिनियम, 2009’ के अनुसार, दोषियों को कठोर सजा दी जा सकती है।